सोमवार, 23 नवंबर 2020

16 साल पहले बकरी के साथ कुकर्म

मुजफ्फरनगर। गांव सुल्तानपुर में 16 साल पहले पालतू बकरी के साथ कुकर्म करने के दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट बढ़ाने परविंदर सिंह ने 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस घटना में बकरी की मौत हो गई थी, जिसके दो आरोपी आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर निवासी अकरम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 25 नवंबर 2004 की रात में परिजनों के साथ घर में सोया था। देर रात करीब ढाई बजे आहट होने पर वह उठा तो घर में 3 लोग देखें। इनमें से एक घर से बर्तन चोरी कर रहा था। एक अन्य युवक उसकी पालतू बकरी के साथ कुकर्म कर रहा था।  

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