16 साल पहले बकरी के साथ कुकर्म

मुजफ्फरनगर। गांव सुल्तानपुर में 16 साल पहले पालतू बकरी के साथ कुकर्म करने के दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट बढ़ाने परविंदर सिंह ने 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस घटना में बकरी की मौत हो गई थी, जिसके दो आरोपी आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर निवासी अकरम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 25 नवंबर 2004 की रात में परिजनों के साथ घर में सोया था। देर रात करीब ढाई बजे आहट होने पर वह उठा तो घर में 3 लोग देखें। इनमें से एक घर से बर्तन चोरी कर रहा था। एक अन्य युवक उसकी पालतू बकरी के साथ कुकर्म कर रहा था।  

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

ज़रूरतमंद लोगों तक यथासंभव तथा यथाशीघ्र सहायता पहुंचाई रिमोना सेनगुप्ता ने

सूरज बन जुबैर ने छात्रा से की दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

जज के घर चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

मेरठ में कक्षा 5 की छात्रा से दुष्कर्म

'कमिश्नरी' बनने के बाद क्राइम में कमी नहीं आई:तरुण भारद्वाज