शनिवार, 8 फ़रवरी 2020

फीस में 7.88 फीसद से अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल

सीबीएसई व आइसीएसई स्कूलों के लिए सत्र 2020-21 में सीपीआई इंडेक्स 2.88 प्रतिशत रहेगा। इस संबंध में जिला शुल्क नियामक समिति के सचिव व जिला विद्यालय निरीक्षक रविदत्त की ओर से सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर जारी होने के बाद अब स्कूल फीस में 7.88 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर पाएंगे।


अभिभावक संघ के अध्यक्ष विवेक त्यागी ने बताया कि स्कूलों ने अपनी मर्जी से सीपीआइ (कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स) जोड़कर फीस में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी थी। इसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक से की गई तो उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए सभी स्कूलों के लिए सीपीआइ इंडेक्स नोएडा की तर्ज पर 2.88 प्रतिशत कर दिया। फीस नियंत्रण कानून के अनुसार स्कूल पांच प्रतिशत में सीपीआइ इंडेक्स जोड़कर ही फीस बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस तरह स्कूल अब सत्र 2020-21 में फीस में 7.88 से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। 


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