नई दिल्ली। पूरे नागालैंड राज्य को और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियमपा (अफस्फा) बढ़ा दिया गया है और यह कानून सुरक्षाबलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कानून के तहत दिसंबर के अंत तक पूर्वोत्तर का यह पूरा राज्य अशांत क्षेत्र माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि सरकार की राय है। कि क्षेत्र में पूरा नागालैंड राज्य शामिल है, वह इस तरह की स्थान पर खतरनाक स्थिति में है जिसमें नागरिक शक्तियों की सहायता से सशस्त्र बलों का इस्तेमाल आवश्यक है।
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