ग्रेटर नोएडा। उद्योग जगत और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन के दौरान ई - पास लेने की जरूरत नहीं होगी। बुधवार को इस संबंध में राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। शासनादेश मिलने के बाद प्रशासन ने भी सूचना जारी कर दी है। अफसरों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए ई - पास लेना होगा, लेकिन सरकार ने कुछ सेक्टरों के लिए छूट दी है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान ई - पास लेना जरूरी कर दिया था। लेकिन बुधवार को सरकार ने राहत दी है। प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि औद्योगिक गतिविधियाँ, चिकित्सा, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति और उनके परिवहन की भी छूट होगी। मेडिकल व स्वास्थ्य और औद्योगिक इकाइयों में उपस्थित और उद्योगों के कार्य के संबंध में भी ई - पास लेना आवश्यक नहीं होगा। ई - कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा की स्थिति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट सेवा से जुड़े लोगों को भी ई - पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
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