लोगों का अपने मूल जिले से डीएल बना होता है। वाहन भी वहीं से रजिस्टर्ड रहते हैं। लेकिन किसी और जिले में बेचने या खरीदने में लोगों को परेशानी आती है। परिवहन विभाग के कार्यालय जाना पड़ता है। मगर अब मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद कोई भी व्यक्ति मूल जिले के दस्तावेज के आधार पर किसी भी जिले में डीएल बनवा सकता है। साथ ही वाहन की खरीद-फरोख्त कर सकता है।
नई व्यवस्था के तहत डीएल का नवीनीकरण या नया बनवाने के लिए अपने जिले के ही दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। डीएल बनने के बाद नए पते पर आ जाएगा लेकिन उस पर परमानेंट पता उनके जिले का ही रहेगा। इस व्यवस्था से लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग इन कार्यों के लिए ही पता बदलवाते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव के बाद डीएल और आरसी से संबंधित कार्य यूपी के किसी भी जिले में कहीं से भी कराए जा सकेंगे। बस पता पुराना रहेगा और जिस जिले में रह रहे हैं पत्राचार के माध्यम से वहीं पर पहुंच जाएंगे। अक्तूबर से शुरू करने की तैयारी थी लेकिन अब दिसंबर तक ऐसा हो पाएगा।
गुरुवार, 26 सितंबर 2019
अब कहीं से भी बन सकेगा डीएल
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