कोलकाता। नारद टेप कांड में गिरफ्तार ममता कैबिनेट के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जेल में ही रहना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बनर्जी की पीठ ने सीबीआई के उस आवेदन पर सुनवाई टाल दी है, जिसमें एजेंसी ने आरोपियों की जमानत अर्जी को विशेष अदालत से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। इन गिरफ्तारियों के विरोध में दबाव बनाने के लिए सीबीआई कार्यालय का घेराव किए जाने पर एजेंसी ने ममता बनर्जी और विधि मंत्री मलय घटक को भी प्रतिवादी बनाया है।
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Police vehicle without number plate... would anyone dare to issue challan of this vehicle....
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