शनिवार, 21 नवंबर 2020

यूपी में जबरन धर्मांतरण से शादी पर बनेगा कानून

 गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में छल कपट, प्रलोभन व विभाग के लिए जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा। इस संबंध में राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव को गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को भेज दिया है। नए कानून में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सख्त सजा होगी। कानपुर बागपत मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में लगातार हो रहे, ऐसे धर्म उत्तरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग से रिपोर्ट तलब की थी। विधि आयोग के प्रस्ताव की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने प्रस्तावित कानून का मसौदा न्याय व विधि विभाग को भेजा। मसौदे की रिव्यु के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। विधि आयोग ने सरकार किसको बीते साल मसौदा सौंप दिया था।  

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