निर्माण के बाद अगर 3 साल के अंदर सड़क टूटती है तो उसके जिम्मेदार ठेकेदार होंगे पहले यह अवधि 2 साल तक थी। ग्रेनो अथॉरिटी ने यह नियम लागू किया है। आय दिन शिकायत आती रहती है कि निर्माण के कुछ दिनों बाद ही सड़क टूट गई है। हाल ही में दनकौर के निर्माण के 1 महीने बाद ही सड़क टूटने का मामला सामने आया था। अथॉरिटी के एसीईओ कृष्ण कुमार गुप्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब 3 साल तक सड़क निर्माण को लेकर जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। अगर 3 साल से पहले सड़क टूटती है तो इसे बनाने वाले ठेकेदार को निशुल्क मरम्मत करानी होगी अथॉरिटी भी क्वालिटी की जांच कराएगी।
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