आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 और आईपीसी 1860 के तहत आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे
चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदरर सिंह ने रविवार को गेहूं की खरीद को कोरोना संक्रमण से मुक्त बनाने पर जोर देने के अलावा किसी भी तरह की ढील से साफ इनकार किया है। उनके आदेश के मुातबिक राज्य में 3 मई तक किसी किस्म की कोई ढील नहीं दी जाएगी। यहां तक कि रमजान के दौरान भी किसी भी तरह की कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को सभी जिलों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए हैं।
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