3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर जिले में धारा-144 बढ़ा दी गई है। इसके तहत आगामी 3 मई तक कहीं भी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, जुलूस और रैली भी नहीं निकाल सकेंगे। पांच से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने तर्क दिया है कि सोमवार को मिले 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक मरीज दिल्ली का रहने वाला था। उसे जिले के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। हालांकि उक्त मरीज का इलाज जिले में ही चलेगा। लेकिन उसकी गिनती दिल्ली में ही दर्ज की जाएगी। वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग शासन की गाइड लाइन का पालन कर इससे जिले को मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहा है।
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