इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल और वेटेनरी केयर से जुड़ी या फिर जरूरी सामान लेने जाने के लिए प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर और बैक सीट पर एक व्यक्ति, जबकि टू व्हीलर में सिर्फ ड्राइवर को जाने की इजाजत रहेगी। नौकरी पर जाने और वहां से लौटने के दौरान वह गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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