जिन लोगों को मेडिकल अथॉरिटीज ने घरों या बाकी जगहों पर क्वारंटाइन में रहने को कहा है, वे कड़ाई से इसका पालन करेंगे। जो नहीं करेंगे, उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
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