बुधवार, 15 अप्रैल 2020

लॉकडाउन के दौरान शादी में भीड़ जुटाई तो एक साल की सजा का प्रावधान

शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री और इसे खाकर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शादी में भीड़ जुटाई या धार्मिक आयोजन किए तो एक साल की सजा और यदि इन समारोहों में किसी की जान का नुकसान हुआ तो 2 साल की सजा हो सकती है।



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