मंगलवार, 1 दिसंबर 2020

शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का पहला केस दर्ज

लखनऊ। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बने 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश' को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार दोपहर को मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत देर रात विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का पहला मामला बरेली के देव वर्निया थाने में दर्ज हुआ। यहां एक छात्र के पिता ने उसके प्रेमी ओवैस अहमद के खिलाफ शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का केस दर्ज कराया। प्रभारी एसएसपी डॉ. संसार सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। 

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