मंगलवार, 2 जून 2020

गौतमबुद्धनगर में 30 जून तक बढ़ी धारा 144

 कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर शासन व जिला प्रशासन की तरफ से जारी हुए दिशा-निर्देशों के बाद अब गौतमबुद्धनगर पुलिस की तरफ से धारा-144 को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून-व्यवस्था गौतमबुद्धनगर आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 को लेकर सोमवार काे दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान जिले में पहले की अपेक्षा बड़े स्तर पर शर्तो के साथ छूट मिली है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में केवल डॉक्टर, स्वास्थ, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलिवरी के कार्य के अतिरिक्त किसी के आवागमन की अनुमति नही होगी।


संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 को लेकर जारी हुए आदेश के तहत सैलून-पार्लर स्टॉफ को बिना फेस शील्ड व ग्लब्स लगाए बाल काटने सहित अन्य कार्य नहीं करने की अनुमति नही होगी। 50 नहीं मात्र 30 लोग ही शादी समारोह में ले सकेंगे हिस्‍सा।  वहीं बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के कोई वैवाहिक कार्यक्रम नही होगा। अनुमति मिलने के बाद भी 30 से अधिक लोग हिस्सा नही ले सकेंगे, शादी-बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे। 


कोई टिप्पणी नहीं:

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में ...