प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 20 अप्रैल से अदालतों को शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया है। अब 27 अप्रैल तक अदालतें केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई करेंगी। अदालतें आम लोगों के लिए बंद रहेंगी। 2020 में प्रदेशभर के न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी रोक लगाई गई है।
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