कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियातन देश के अधिकांश हिस्सों में लॉक डाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अत्यावश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। हालांकि देखा गया है कि कुछ लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। राज्य की पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कानून की बात करें तो देश में महामारी की स्थिति में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत एक से छह महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज या उनके संपर्क में आने वाले लोगों के क्वारंटाइन से भागना एक अपराध माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना या भीड़ जुटाना भी अपराध का श्रेणि में आएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें