सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सलाह दी है कि वह सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में सदन के स्पीकर की शक्तियों पर दोबारा विचार करे। मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामकुमार की अयोग्यता के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को कहा कि वो अयोग्यता पर चार सप्ताह में निर्णय करें। अगर स्पीकर चार हफ्ते में फैसला नहीं लेते हैं तो याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।
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