नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायलय को बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पाबंदियों में ढील दी जा रही हैं। कुछ पाबंदिया जायज है, लेकिन क्षेत्र में पूर्ण बंद संबंधी याचिकाय अप्रासंगिक है। न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील रखी।
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