झालावाड़ के अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया हैl हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में एडीजे अकलेरा, झालावाड़ द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को बरकरार रखा है। ऐसे में अब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई हैl जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत दो साल से ज्यादा की सजा होने पर सदस्य अयोग्य हो जाता हैl जानकारी के मुताबिक, कंवरलाल मीणा को झालावाड़ जिले की एडीजे अकलेरा कोर्ट ने राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को डराने-धमकाने और सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने का दोषी मानते हुए 14 दिसंबर 2020 को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ विधायक ने हाईकोर्ट में अपील की थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी विधायक की निगरानी याचिका को खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है।
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