शुक्रवार, 2 मई 2025

भाजपा MLA की विधायकी खत्म, HC ने तीन साल कैद की सजा को रखा बरकरार

 झालावाड़ के अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया हैl हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में एडीजे अकलेरा, झालावाड़ द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को बरकरार रखा है। ऐसे में अब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई हैl जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत दो साल से ज्यादा की सजा होने पर सदस्य अयोग्य हो जाता हैl जानकारी के मुताबिक, कंवरलाल मीणा को झालावाड़ जिले की एडीजे अकलेरा कोर्ट ने राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को डराने-धमकाने और सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने का दोषी मानते हुए 14 दिसंबर 2020 को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ विधायक ने हाईकोर्ट में अपील की थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी विधायक की  निगरानी याचिका को खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है।

कोई टिप्पणी नहीं:

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में ...