अदालत ने न्यूजलॉन्ड्री के साथ काम करने वाली नौ महिला पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मित्रा के वकील से कहा, "सभ्य समाज में ऐसी भाषा और शब्दों की अनुमति नहीं है। पहले आप पोस्ट हटाइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे।" बता दें कि अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। याचिका में कहा गया कि मित्रा ने महिला पत्रकारों के साथ-साथ उनके संगठन के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों और गालियों का इस्तेमाल किया था।
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