स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे डीएफओ के सवाल पर संपत्ति अधिकारी ने बताया कि आरोपी ठेकेदार केे विरुद्ध मुकदमा कायम कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उधर डीएफओ ने भास्कर को बताया कि विश्वविद्यालय की ओर सेे की गई नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह से गलत थी। क्योंकि बिना वन विभााग की ओर से मूल्यांकन कराए विश्वविद्यालय परिसर स्थित किसी भी पेड़ की नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराना पूरी तरह से अनियमित है।
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UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक
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