गुरुवार, 1 जुलाई 2021

संपत्ति की जानकारी छिपाई तो दर्ज होगा मुकदमा

 पटना। बिहार के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा व पुलिस सेवा अफसरों के साथ दूसरे सरकारी अफसरों व कर्मियों की संपत्ति पर भी अब सरकार की निगाह रहेगी। संपत्ति का मामूली ब्यौरा चुकाने वाले अफसरों पर एक और जहां अनुशासनिक कार्यवाही होगी। वही प्रिपरेशन ऑफ कार्पोरेशन  एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अफसर यदि कारगर जैसे संसाधनों की खरीद करते हैं, तो महीने भर के अंदर इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। 

कोई टिप्पणी नहीं:

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में ...