नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उन नियमों में संशोधन किया है जिनके तहत खुफिया या सुरक्षा से जुड़े संगठनी में काम कर चुके अधिकारियों के संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करने पर प्रतिबंध है । नए जोडे गए प्रविधानों में यह शर्त शामिल है कि वे संगठन के अधिकार क्षेत्र या उसके कर्मियों या काम के दौरान हासिल विशेषज्ञता के बारे में कोई सामग्री साझा नहीं कर सकते ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें