नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारी के लिए जीएसटी रिफंड का प्रावधान आसान बना दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( सीबीआईसी ) ने बुधवार को कहा कि कारोबारी अब त्रुटि सुधार के लिए जीएसटी रिफंड का आवेदन वापस ले सकेंगे। सीबीआईसी के अनुसार, मौजूदा नियमों में रिफंड के आवेदन में अगर कोई त्रुटि होती है और विभाग की ओर से वापस कर दिया जाता है, तो दोबारा भेजे गए आवेदन पर नए सिरे से विचार किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 साल का समय लग सकता है। बोर्ड ने कारोबारियों को इस संकट से छुटकारा दिलाते हुए दो साल की अवधि समाप्त कर दी और आवेदन में त्रुटि पर उसे वापस लेने की सुविधा दे दी।
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