प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी को लेकर सोशल मीडिया में सामुदायिक घृणा फैलाने वाली पोस्ट करने के आरोपी प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार अली को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट में समर्पण कर नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने पर उसे यथाशीघ्र तय किया जाए । कोर्ट ने कहा कि डिग्री कॉलेज के एक प्रोफेसर , जो इतिहास विभाग का अध्यक्ष है , उसे समुदायों के बीच घृणा फैलाने वाले आचरण के लिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती । इसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं माना जा सकता । याची का यह कहना विश्वसनीय नहीं है कि मीडिया एकाउंट हैक हो गया था ।
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