उपभोक्ता आयोग ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लगाया 70 हज़ार ररूपये का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। नोएडा के सेक्टर-19 में सड़क पर जलभराव होने से घर में पानी घुसने और सामान खराब होने के एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने नोएडा प्राधिकरण पर 60 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 10 हज़ार रूपये मानसिक प्रताड़ना व 1000 रुपए खर्च के रुप में भुगतान का आदेश दिया है। नोएडा के सेक्टर-19 निवासी अनिल गर्ग ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ, चीफ इंजीनियर (जल एवं सिविल) के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। आरोप था कि उनके मकान के पास सड़क पर जलभराव होने से पानी घर के अंदर पहुंच जाता था इससे आवागमन में दिक्कत के साथ ही घर में रखा सामान खराब हो जाता था। अनिल क्षतिपूर्ति के रूप में करीब 10 लाखरूपये की मांग की थी। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माना की शिकायतकर्ता 'उपभोक्ता' की परिभाषा के तहत आता है। नालियों को साफ करना, नागरिक की सुविधाओं का रखरखाव, कूड़ा एवं जलभराव, सड़क आदि निर्माण की प्रधीकरण है। 

वही, जलभराव से महामारी का प्रसार हो सकता है। ऐसे कार्यों को सार्वजनिक, प्राधिकरणों, नगर निकायों अथवा सरकार के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता उपभोक्ता साल 2015, 16 और 17 में होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा पाने का हकदार है। 

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