बुधवार, 16 दिसंबर 2020

सौरभ गांगुली को 1.5 करोड़ रुपए के टैक्स मामले में मिली राहत

 कोलकाता के कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) की एक बेंच ने अपने एक फैसले में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को राहत दी है। इस फैसले की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली के 1.5 करोड़ रुपए बच गए हैं। सर्विस टैक्स अथॉरिटीज ने गांगुली को मिली पूरी फीस को कंपोजिट फीस मानकर उस पर टैक्स वसूला था।

कोई टिप्पणी नहीं:

BLS & ASSOCIATES INDEPENDENCE DAY WISHES