रविवार, 1 नवंबर 2020

बिना हेलमेट स्कूटर चला रहे सब्जी विक्रेता पर 42,000 रूपये जुर्माना

बंगलुरु। यातायात उल्लंघन पर बंगलुरु के एक सब्जी विक्रेता के ऊपर उसके सेकंड हैंड स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। यातायात पुलिस ने शुक्रवार को स्कूटर चला रहे बंगलुरु के मड़ीवाला के रहने वाले अरुण कुमार पर हेलमेट नहीं लगाने के कारण रोककर 2 मीटर लंबा जुर्माना का बिल थमा दिया। मड़ीवाला पुलिस के अनुसार अरुण कुमार ने 77 बार यात्रा यातायात नियमों का उल्लंघन क्या है, जिसके लिए अब उसे अदालत में 42,500 जुर्माने के तौर पर जमा करने होंगे। स्कूटर जब्त कर लिया है। कुमार ने पैसे की व्यवस्था करने और राशि का भुगतान के लिए समय मांगा है। 


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