मथुरा। वृंदावन की श्री बांकेबिहारी मंदिर को खोलने की 15 अक्टूबर के आदेश को सिविल जज जूनियर डिविजन में शुक्रवार को बहाल कर दिया। मंदिर खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व आदेश के अनुसार मंदिर खोलने का निर्देश दिया। जज ने कहा मंदिर खोलने का आदेश 15 अक्टूबर को दिया गया था। आदेश आज भी प्रभावी है इसलिए दोबारा आदेश देने का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा पूर्व के आदेश का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
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