उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन नियमों के तहत रिटेल कारोबारी 2 टन तक प्याज का स्टॉक रख सकता है। वहीं, होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी है।
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