पार्टियों और कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी न्यूज पेपर और टीवी पर तीन बार देनी होगी

चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें पार्टियों और प्रत्याशियों द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की पब्लिसिटी के समय में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक, राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी तीन बार न्यूज पेपर और टेलीविजन पर देनी होगी।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

ज़रूरतमंद लोगों तक यथासंभव तथा यथाशीघ्र सहायता पहुंचाई रिमोना सेनगुप्ता ने

सूरज बन जुबैर ने छात्रा से की दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

जज के घर चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

मेरठ में कक्षा 5 की छात्रा से दुष्कर्म

'कमिश्नरी' बनने के बाद क्राइम में कमी नहीं आई:तरुण भारद्वाज