चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें पार्टियों और प्रत्याशियों द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की पब्लिसिटी के समय में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक, राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी तीन बार न्यूज पेपर और टेलीविजन पर देनी होगी।
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