शनिवार, 2 मई 2020

इंदाैर में दवा के अलावा काेई दुकान नहीं खुलेंगी: कलेक्टर

केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल जिलों में लॉकडाउन 3.0 के दौरान दफ्तर, इंडस्ट्री, दुकानें खुलने को लेकर अलग-अलग तरह की छूट देने की गाइड लाइन जारी की है। हालांकि इंदौर जिले के हॉट स्पॉट में होने से कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कर दिया है कि शहरी सीमा में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। दवा दुकानों के अलावा न कोई अन्य दुकानें खुलेंगी ना ही कोई दफ्तर। केंद्र सरकार ने गाइड लाइन जारी की है कि क्या ज्यादा छूट दे सकते हैं। इन छूट को कम करना या नहीं देना, यह फैसला स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल इंदौर में सख्ती जारी रहेगी और किराना और सब्जी की होम डिलीवरी होगी। इंडस्ट्री भी प्रशासन द्वारा जारी मंजूरी के बाद ही खुलेंगी।


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