सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश के कई हिस्सों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर नजर रखना या उसे रोकना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि सरकार इस पर जरूरी कदम उठाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराया गया है, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में देश के कई हिस्सों से मजदूरों का घरों को लौटना जारी है। वे सड़कों और पटरियों के किनारे-किनारे पैदल यात्रा कर रहे हैं।
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