पाकिस्तान के कोर्ट ने 1200 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। जरूरत से ज्यादा कैदियों वाले जेलों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 408 उन कैदियों को भी रिहा करने के लिए कहा है जो कम गंभीर मामले में सजा काट रहे हैं या फिर जिनका ट्रायल चल रहा है। सिंध हाईकोर्ट ने भी राज्य के विभिन्न जेलों में बंद 829 ऑन-ट्रायल कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की है कि कोई खतरनाक अपराधी इस प्रक्रिया में रिहा न हो। पाकिस्तान में 1373 लोग संक्रमित हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में ...
-
धर्मपरिवर्तन का बनाया दबाव कानपुर में बजरिया निवासी युवक ने धर्म छिपाकर छात्रा से दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बा...
-
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया हैं। इनके पास से सोने के जेवर...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें