शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2020

यूपीः संपत्तियों की रजिस्ट्री पर अब सभी को देना होगा समान पंजीयन शुल्क

संपत्तियों के रजिस्ट्री डीड पर लगने वाले पंजीयन शुल्क के दर को एक समान करते हुए सरकार ने अमीर और गरीब का भेद खत्म कर दिया है। अब सभी लोगों को एक समान पंजीयन शुल्क देना होगा। सभी लोगों को रजिस्ट्री डीड पर अब एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क देना होगा। मौजूदा समय में यह शुल्क दो प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार लिया जा रहा था। 


इससे आम लोगों पर जहां अधिक भार पड़ रहा था, वहीं अमीर लोगों को राहत मिल रही थी। इस विषमता को समाप्त करने के लिए ही सरकार ने पंजीयन शुल्क को एक समान कर दिया है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश भर में पंजीयन शुल्क की नई दर प्रभावी हो गई है।


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