टेलिकॉम कंपनियों द्वारा बकाए के भुगतान में देरी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। कंपनियों द्वारा पैसे चुकाने में देरी पर बेहद तल्ख नजर आ रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि वह इस देश में ऐसे काम नहीं करना चाहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है? बता दें कि कोर्ट ने भगुतान में देरी पर टेलिकॉम कंपनियों को फटकार लगाई और कंपनियों के निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा कि भुगतान के आदेश का पालन नहीं किए जाने के कारण उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
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