नागरिकता कानून के खिलाफ केरल विधानसभा के प्रस्ताव असंवैधानिक : राज्यपाल

केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ पास किए गए प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि केरल सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं कर सकता, क्योंकि नागरिकता का मसला केंद्र सरकार और संसद के अंतर्गत आता है। केरल 31 दिसंबर को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। तब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि किसी राज्य काे नागरिकता कानून निरस्त करने का अधिकार नहीं है। 


राज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा कि सीएए को रद्द किए जाने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। फिर ये लोग ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, जिसका केरल से कोई मतलब ही न हो। केरल में कोई भी अवैध अप्रवासी नहीं है।


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