नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी को उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा समय पर देने का निर्देश दिया हैं। ऐसे न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कार्मिक मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी किया हैं। नियमानुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को विशेष प्रारूप में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना हैं। उन्हें खानदानी खरीदी हुई और अधिकृत अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। इनका ब्यौरा 31 जनवरी से पहले जमा करना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने आईएएस अधिकारियो को अचल संपत्तियों का रिटर्न भरने की ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी।
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