नई दिल्ली। चर्चित कलाकार सुबोध गुप्ता द्वारा दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान गुप्त रखकर किसी पर आरोप लगाने की छूट नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने कहा कि पहचान गुप्त रखने वाले व्यक्ति को गुरिल्ला युद्ध की तरह आरोप लगाने की अनुमति नहीं मिल सकती।
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