बंगाल में दिवाली व कालीपूजा पर प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने पर अब पांच से सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ पांच हजार से एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बंगाल प्रदुषण नियंत्रित बोर्ड ने ध्वनि व वातावरण को दूषित होने से रोकने के लिए इस बार बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए यह चेतावनी दी है। प्रदुषण नियंत्रित बोर्ड ने कहा कि प्रतिबंधित पटाखे को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।
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